
New Delhi: मोदी सरनेम केस के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गाँधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं. वही सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद. राहुल गांधी की ओर से उनका पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा .
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान कभी अच्छे मूड में नहीं दिए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय हमेशा सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है.
कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.
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कोर्ट में दी गई दलीलें
राहुल गाँधी के वकील सिंघवी ने कहा कि राहुल गाँधी को इस केस में अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा होगा कि राहुल 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। वही इस मामले पर पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने राहुल के बयान को कोर्ट के सामने पढ़ा - सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? और ढूंढोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे।जेठमलानी ने कहा कि राहुल ने क्या एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं किया है? प्रधानमंत्री मोदी से राजनीतिक मतभेद के कारण मोदी नाम वाले सभी लोगों को राहुल गाँधी बदनाम कर रहे हैं .
क्या इस संसद सत्र में दिखेंगे राहुल गांधी?
निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है. अब एक नयी नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है. इन सब में 1दिन या 1 महीना का फैसला लग सकता है .